जांजगीर-चांपा जिला महिला बल विकास विभाग सपोर्ट पर्सन भर्ती 2025 : सपोर्ट पर्सन नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित
बचपन सुरक्षित हो, हर बच्चा सम्मान और सुरक्षा के साथ बड़ा हो — इसी लक्ष्य को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़) ने बाल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक योग्य व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं।
यह पहल दैनिक अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम, 2012 एवं नियम 2020 के अंतर्गत की जा रही है, जिसमें सपोर्ट पर्सन (Support Person) की नियुक्ति की जाएगी, जो बच्चों को न्यायिक प्रक्रियाओं के दौरान भावनात्मक और कानूनी सहायता प्रदान करेंगे। वे उम्मीदवार जो रिक्ति विवरण में रुचि रखते हैं और सभी पात्रता मानदंड पूरे करते हैं, वे अधिसूचना पढ़ सकते हैं और निर्धारित तिथि तक अपना आवेदन कर सकते हैं।
नौकरी का प्रकार – छ.ग. राज्य सरकार
भर्ती का प्रकार – संविदा (Contractual)
महत्वपूर्ण तिथियां –
- आवेदन की अंतिम तिथि – 4/06/2025 तक
- आवेदन का माध्यम – ऑफलाइन
- आवेदन शुल्क – इस नौकरी में आवेदन करने वाले किसी भी श्रेणी के आवेदकों से किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा।
रिक्त पदों का विवरण –
पद का नाम – सपोर्ट पर्सन
आवश्यक शैक्षणिक योग्यता:
1.समाज कार्य (Social Work), समाजशास्त्र (Sociology), मनोविज्ञान (Psychology) या बाल विकास (Child Development) में स्नातकोत्तर (Master’s) डिग्री। अथवा
2. बाल शिक्षा, विकास या संरक्षण के क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्ष के अनुभव के साथ स्नातक (Bachelor’s) डिग्री।
3.स्वयंसेवी संस्था (NGO) संबंधित संस्था बाल अधिकार या संरक्षण के क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्ष से कार्यरत हो।
आवेदन की प्रक्रिया – आवेदन कैसे करें – जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वह आवेदन के प्रारूप को साफ सुथरे अक्षरों से भरकर आवेदन फॉर्म के साथ अपनी सभी दस्तावेज (स्वप्रमाणित) संलग्न कर लिफाफा में डालकर उसे “जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, कार्यालय महिला एवं बाल विकास, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)” के पते पर रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन भेजे।
चयन प्रक्रिया – विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार उम्मीदवारों का चयन प्राप्त दस्तावेजों के मेरिट के आधार पर की जाएगी।योग्य उम्मीदवारों को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। चयन समिति की अनुशंसा और जिला कलेक्टर के अनुमोदन के बाद इम्पैनलमेंट किया जाएगा। पुलिस सत्यापन अनिवार्य होगा।
नोट:- विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा जारी विज्ञापन का अवलोकन करें।
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