छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आज 20 मई को सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा छत्तीसगढ़ मामले पर अपना निर्णय दे दिया है हाई कोर्ट ने भर्ती परीक्षा में चयनित कैंडिडेट्स को नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया है
मुख्य रूप से निर्णय किस प्रकार से हैं
- 370 नए मेल कैंडिडेट की 45 दिनों के भीतर लिस्ट तैयार किया जाएगा
- प्लाटून कमांडर पद के लिए महिला कैंडिडेट का चयन नहीं होगा हाई कोर्ट ने इस नियम विरुद्ध माना है
- पूरा प्रोसेस 3 महीने से कंप्लीट करने का आदेश दिया गया है 370 कैंडिडेट्स को बुलाने की प्रक्रिया अब होगी शुरू
उच्च न्यायालय ने आदेश में कहा है कि प्लाटुन कमांडर की 370 महिला अभ्यर्थियों को हटाकर 370 पुरुष अभ्यर्थियों को भर्ती किया जाए तथा 45 दिन के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए साथ ही कोर्ट ने इस भर्ती से संबंधित अन्य दायर याचिकाओं को खारीज कर दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच में हाई कोर्ट में हुर्इ।