आ गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला : झारखंड में अब JTET पास अभ्यर्थी ही सहायक शिक्षक बन सकेंगे
झारखंड में अब JTET पास अभ्यर्थी ही सहायक शिक्षक बन सकेंगे। इससे अब CTET पास अभ्यर्थी झारखंड में सहायक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में अयोग्य माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए यह आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने झारखंड में सहायक शिक्षक के 26,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में पड़ोसी राज्यों से CTET या TET पास करने वालों को परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया है। शीर्ष अदालत के फैसले में कहा गया है कि केवल वे उम्मीदवार ही भर्ती परीक्षा के लिए पात्र होंगे जिन्होंने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) उत्तीर्ण की है।

CTET vs JTET Supreme Court Decicion | CTET vs JTET matter |
Final Judgement Pdf Download here : Link
वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन और अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने तर्क दिया कि जे.टी.ई.टी. उत्तीर्ण उम्मीदवारों को झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं जैसे संथाली, खोरठा और नागपुरी का ज्ञान होता है, क्योंकि उनकी परीक्षा इन विषयों पर होती है। इसके विपरीत, ctet पास अभ्यर्थीयों को इस विषय का अध्ययन नही कराया जाता है | इससे विद्यालयों में प्रभावी शिक्षण में बाधा उत्पन्न हो सकती है जो की शिक्षा के अधिकार अधिनियम के विपरीत है । अब झारखंड में सहायक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में JTET पास अभ्यर्थी ही शामिल हो पाएंगे।

क्योंकि यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के दो जजों के बेंच के द्वारा दी गई है इसलिये यह निर्णय अब अन्य राज्यों पर भी लागु होगी . लेकिन जो लोग अभी ctet की डिग्री के साथ नौकरी कर रहे हैं उन पे इस फैसले का असर नही होगा | इस निर्णय के प्रभाव माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक से होगा अर्थात आगे आने वाली भर्तियो के लिए होगा |
