छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती 2024 : कॉन्स्टेबल संवर्ग 2023-24 की भर्तियों पर बिलासपुर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है
छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से 5867 पदों पर आवेदन मांगे गए थे। इस भर्ती के लिए 16 नवंबर से शारीरिक मापदंड की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ पुलिस में होने वाली कॉन्स्टेबल संवर्ग 2023-24 की भर्तियों पर बिलासपुर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस भर्ती में पुलिसकर्मियों के बच्चों को फिजिकल के दौरान छूट देने का प्रावधान था। याचिका में केवल अपने विभाग के कर्मचारियों को ही छूट देने को लेकर आपत्ति की गई है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्य के अलग अलग जिलों में आरक्षकों की भर्तियां होने वाली थी।
इसमें याचिकाकर्ता के पुत्र ने राजनांदगांव में होने वाले कांस्टेबल जीडी (जनरल ड्यूटी) के लिए आवेदन दिया था। राजनांदगांव जिले में इस श्रेणी के 143 पद थे, पर विज्ञापन जारी होने और फॉर्म भरने के बाद डीजी पुलिस ने सचिव को इस नियुक्ति प्रक्रिया में पुलिस में कार्यरत एक्स सर्विसमैन कर्मियों के बच्चों को छूट देने संबंधी पत्र लिखा था। इसमें सुझाव देते हुए लिखा गया कि, भर्ती नियम 2007 कंडिका 9(5) के तहत भर्ती प्रक्रिया के मापदंडों को शिथिल किया जा सकता है। जिसमें फिजिकल टेस्ट में सीने की चौड़ाई और ऊंचाई जैसे कुल 9 बिन्दु शामिल थे। अवर सचिव ने इस सुझाव को स्वीकार लिया। इसे याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट कोर्ट में चुनौती दी है।
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